पशु चराने की बात को लेकर मारपीट करने वाले 06 आरोपियों को 06 माह का कारावास।
नीमच। शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा, जिला नीमच के द्वारा पशु चराने की बात को लेकर फरियादी के साथ मारपीट करने वाले 02 महिला सहित कुल 06 आरोपीगण राकेश पिता केशरलाल रावत 26वर्ष, अशोक पिता केशरलाल रावत 24वर्ष, बालीबाई पति केशरलाल रावत 65वर्ष, प्रद्युम्न पिता गोबरलाल रावत 25वर्ष, कारीबाई पिता सालगराम मीणा 42वर्ष व राहुल पिता तुलसीराम रावत मीणा 24वर्ष सभी निवासीगण-ग्राम कुंदवासा, तहसील-मनासा, जिला नीमच को धारा 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 06-06 माह के कारावास एवं 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 07 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 04.09.2018 को शाम के लगभग 05 बजे ग्राम कुंदवासा स्थित केशरलाल के घर के सामने की हैं। घटना दिनांक को आहत फरियादी हेमंत जब खेत से घर की तरफ आ रहा था तभी केशरमल के घर के पास आरोपीगण, फरियादी से पशु चराने की बात को लेकर विवाद करने लगे और उसके साथ मारपीट कर उसको घायल कर दिया। मौके पर उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकडेश्वर में लिखाई, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा आवश्यक विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदण्ड की राशि में से 4000 रूपये आहत को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी दिया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई एडीपीओ द्वारा की गई।