गुरु-शिष्य परंपरा को कलंकित करने वाली घटना: प्रधानाध्यापक ने छात्रा के साथ की छेड़छाड़
शिकायत के बाद प्रारंभिक जांच में दोषी पाए जाने पर शिक्षा विभाग ने प्रधानाध्यापक को किया निलंबित
नीमच। जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम हाथीपुरा स्थित माध्यमिक स्कूल में एक शर्मनाक घटना सामने आई है। यहाँ के प्रधानाध्यापक रमेशचंद्र सोलंकी पर अपने ही स्कूल की कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है।
अभिभावकों की शिकायत के बाद शिक्षा विभाग ने मामले की प्रारंभिक जांच की, जिसमें प्रधानाध्यापक को दोषी पाया गया। इसके बाद विभाग ने तत्काल प्रभाव से प्रधानाध्यापक को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी जावद कार्यालय होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी एसएम मांगरिया ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र सोलंकी ने अपने ही विद्यालय की आठवीं कक्षा की एक बालिका के साथ छेड़छाड़ की है। मामले में प्रारंभिक तौर पर उसे दोषी पाया गया है। इसके बाद उस पर मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम 1966 के नियम 9 के अधीन तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
उन्होंने बताया कि इस मामले में अभिभावकों की ओर से रतनगढ़ थाने पर शिकायती आवेदन दिया गया है, जो कि फिलहाल जांच में है।
इनका कहना है -
शिक्षक के विरुद्ध शिकायत आई थी, जो प्राथमिक जांच में सत्य पाई गई है। इसके बाद शिक्षक रमेश चंद्र सोलंकी को कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के निर्देश पर निलंबित किया गया है। - एसएम मांगरिया, जिला शिक्षा अधिकारी नीमच।