पूर्व सरपंच, सचिव सहित 6 लोगो के खिलाफ प्रकरण दर्ज, मामला ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया मे शासकीय जमीन को बेचने का
Report By: दिपेश जोशी | 07, Mar 2025
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धारा 40 के तहत पद से पृथक किया था पूर्व सरपंच को, एक ही भवन पंजी क्रमांक पर जारी किये नियम विरूद्ध दे दिये थे पट्टे, स्वामित्व प्रमाण पत्र

जावद। जावद के समीप ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया मे बेशकिमती शासकीय जमीन को बेचने को लेकर सरपंच, सचिव सहित सहित अन्य लोगो के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया के मोरका गांव में जावद भरभड़िया मेंन रोड की शासकीय भूमि को स्थानीय सरपंच द्वारा वैधानिक रूप से नियम विपरीत पट्टे काटकर जमीन बेचने और उन्हें वापस अलग-अलग नाम से बेचने के मामले मे ग्रामीणो द्वारा मुख्यमंत्री, पंचायत मंत्री, आयुक्त, गृह मंत्री, लोकायुक्त, कलेक्टर, एसडीएम सहित जावद विधायक को भी शिकायत की थी।  शिकायतकर्ता उमाशंकर नागदा, शोभाराम धाकड़, मनीष चौबे ने बताया कि ग्राम मोरका गांव के वार्ड क्रमांक 13, भवन पंजी क्रमांक 61,62,62/1,63,64 जो की लगभग 17 हजार 100 स्क्वायर फीट जो शासकीय जमीन थी। जिसे गरीबों और आवासहीन लोगों को मिलनी चाहिए। उसे स्थानीय सरपंच नरेश पाटीदार ने अपने स्वयं का हित साधते हुए भूमि को निजी लोगों के हाथ में बेच दिया था। इस पूरे मामले में 4800 स्क्वायर फीट के दो पट्टे कुल 9600 स्क्वायर फीट व 1500 स्क्वायर फीट के पॉच पट्टे जो 7500 स्क्वायर फीट कुल 17100 स्क्वायर फीट जमीन बेच दी गई। जिसको लेकर विचाराधीन मामले मे जावद जनपद सीईओ आकाश धार्वे को सरपंच, सचिव सहित अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश जारी किये थे। 

पूर्व मे पद से पृथक हो चूका है पूर्व सरपंच—

ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया के पूर्व सरपंच नरेश पाटीदार को मोरका गांव में शासकीय जमीन को खुर्दबुर्द कर बेचने के मामले में 12 नवंबर 2024 को जिला पंचायत सीईओ अरविंद डामोर के आदेश अनुसार मप्र पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत पद से पृथक किया गया था और तत्कालीन सचिव श्यामसुख पाटीदार को भी निलंबित कर दिया गया। इसके बाद रिक्त सरपंच पद के लिए उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई। 9 दिसंबर 2024 को मतदान प्रक्रिया संपन्न हुई थी व  28 फरवरी 2025 को मतगणना पूरी की गई, जिसमें सोनू नागदा ने 115 मतों से जीत दर्ज कर ग्राम पंचायत बरखेड़ा कामलिया के सरपंच पद बने थे। 

इन पर हुआ प्रकरण दर्ज—

शासकीय जमीन के मामले में तत्कालीन पूर्व सरपंच नरेश पाटीदार, सचिव श्यामसुख पाटीदार, विक्रेता रामप्रसाद पिता हीरालाल नागदा, राधेश्याम पिता हीरालाल नागदा, देवीलाल पिता रघुनाथ नागदा, शांतिलाल पिता राधेश्याम नागदा, दिनेश पिता मांगीलाल नागदा, मुस्तफा पिता ईकबाल हुसैन नीमच के खिलाफ जनपद सीईओ आाकाश धार्वे ने गुरूवार 6 मार्च को प्रकरण दर्ज किया गया। पुलिस ने धारा 420, 465, 466, 467, 471 120 (बी) भादवि का पाया जाने से अपराध पंजीबध्द किया । 


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