जिले में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कलेक्टर हिमांशु चंद्रा 

नीमच। रात्रि 10:00 बजे से सुबह 6:00 तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। जिला दंडाधिकारी हिमांशु चंद्रा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1)(2) के तहत संपूर्ण नीमच जिले की सीमा में लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।

इस आदेश के तहत औद्योगिक, रिहायशी और अन्य क्षेत्रों के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित डेसीबल सीमा से अधिक ध्वनि प्रदूषण पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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