नीमच। रितेश कुमार सोमपुरा ने बताया कि घटना 20 अगस्त 2019 की है। फरियादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव कुमार मिश्रा ने मुखबिर की सूचना पर हुडको कॉलोनी स्थित कैलाशचंद्र मुरारीलाल फर्म पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर जांच की थी। इस दौरान मकान के ग्राउंड तल पर विक्रेता द्वारा हल्दी, मिर्च, धनिया खुले रुप से संग्रहित पाया गया था। इस दौरान खुले में मिर्च व धनिया बेचना भी प्रतिबंधित किया गया था। इस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हल्दी पाउडर का सैंपल लेने व जांच करने पर उक्त हल्दी पाउडर में मेटेनिल येलो नामक नान परमिटेड सिंथेटिक रंग मिलना पाया था। उक्त कृत्य अधिक मुनाफा व आम जनता के साथ छल करने की मंशा से उक्त फर्म के प्रोपराइटर द्वारा किया गया। जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस पर फरियादी ने आरोपी के विरुद्ध घटना की रिपोर्ट नीमच केंट थाने में दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां आरोपित ने जमानत आवेदन पेश किया। इस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेकानंद त्रिवेदी ने आरोपित कैलाशचंद्र पिता मुरारीलाल अग्रवाल निवासी हुडको कॉलोनी की जमानत अर्जी खारिज कर उसे जेल भेजने के आदेश जारी किए।
