मारपीट मामले में तीन को 3-3 माह की सश्रम कैद...
Report By: | 06, Feb 2020
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नीमच। 4 फरवरी 2018 को शाम बघाना की राम अवतार कॉलोनी में फरियादी फय्याज अहमद घर के सामने बैठा था। आरोपित फारुख, नजमा बी व आसिफ आए और रंजिश को लेकर विवाद किया। उन्होंने फरियादी के साथ लात-घूंसों से मारपीट की, जिससे उसे काफी चोट आई। फरियादी के बेटों ने बीच-बचाव किया। फरियादी ने इस घटना के बाद बघाना थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अनुसंधान के बाद फरियादी का मेडिकल कराते हुए आरोपितों को गिरफ्तार किया। इस पर न्यायाधीश एमए देहलवी ने मारपीट के आरोप में रामअवतार कॉलोनी बघाना के आरोपित मोहम्मद फारुख पिता सन्नू मोहम्मद (52), नजमा बी पति मोहम्मद फारुख (45) और मोहम्मद आसिफ पिता मोहम्मद फारुख (24) को दोषी ठहराते हुए 3-3 माह के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उन पर एक-एक हजार रुपए का जुर्माना भी किया। न्यायालय के आहत को एक हजार रुपए का प्रतिकर देने के आदेश भी दिए। 


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