नीमच। 7 साल की मूक-बधिर से अश्लील हरकत करने के मामले में विशेष न्यायालय ने एक 80 वर्षीय व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 13 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उस पर जुर्माना भी किया है। 19 अक्टूबर 2019 को घटना हुई। इसमें विचारण के बाद करीब 2 माह 21 दिन में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। पीड़िता के बयान मूक-बधिर होने के कारण विशेष इंस्ट्रक्टर के माध्यम से न्यायालय के समक्ष कराए गए।
अभियोजन पक्ष के माता-पिता, भाई सहित अन्य साक्षियों के बयान कराए गए। घटना के वीडियो को भी न्यायालय के समक्ष चलाया गया। सभी पक्षों को सुनने और विचारण करने के बाद न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष ने आरोप को संदेह से परे प्रमाणित कराया। इस पर विशेष न्यायाधीश ने अश्लील हरकत सहित अन्य आरोप में आरोपित मोड़ी माता गांव के गिरधारीलाल पिता रूपा मेघवाल (80) को दोषी ठहराया।
