नीमच। 23 अगस्त 2017 की है। नारकोटिक्स निरीक्षक होतीलाल वर्मा ने मुखबिर से सूचना पर महू-नसीराबाद बायपास रोड के जावद फंटे पर एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा। बैग की तलाशी ली तो उसमें से एक प्लास्टिक की थैली में करीब 1 किलो 530 ग्राम अफीम बरामद हुई। अफीम का सैंपल लेकर उसे जांच के लिए भेजा गया। नारकोटिक्स टीम ने मौके पर पूरी कार्रवाई को आरोपित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा में प्रकरण दर्ज किया। अनुसंधान के बाद नारकोटिक्स टीम ने प्रकरण में चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय के समक्ष आरोप प्रमाणित हो गए। इस पर विशेष न्यायाधीश जसवंतसिंह यादव ने अफीम तस्करी के आरोपित भगतपुरा (राजस्थान) के विजय पालसिंह पिता भूपसिंह विश्नोई (50) को दोषी ठहराते हुए एक साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर 25 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया।
