नीमच। जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को साथ लेकर 23 अक्टूबर को रामपुरा में महावीर दूध डेयरी व प्लांट पर कार्रवाई की थी। मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजीव मिश्रा ने नगर के लालबाग क्षेत्र में डेयरी और करीब 4 कि मी दूर खेत पालिया में प्लांट पर कार्रवाई की थी। दोनों स्थानों से करीब 18 नमूने लिए थे। लाखों रुपए का दूध सिंथेटिक की आशंका में नष्ट कराया था। मौके से कई तरह के सामान भी जब्त किए थे। खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट के आधार पर मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिश्रा ने रामपुरा में महावीर दूध डेयरी के संचालक लादूराम गुर्जर के खिलाफ भादवि की धारा 272, 273 और अन्य अन्य धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। इसके बाद कलेक्टर अजयसिंह गंगवार के आदेश पर संचालक के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई थी। इसको याचिका के माध्यम से लादूराम ने अभिभाषक के माध्यम से हाईकोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने एफआईआर और कार्रवाई को नियम विरुद्ध बताया। याचिकाकर्ता और विभाग का पक्ष सुनने के बाद न्यायमूर्ति एसके अवस्थी ने याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने जांच और कार्रवाई को नियमों के दायरे में और सही ठहराया।
