मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन के विस्तार के लिए गाइडलाइन जारी की जाएगी, उसी के आधार पर प्रदेश में काम होंगे। इससे पहले प्रदेश में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन जारी रखने की तैयारी की जा रही थी। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अब सारी तैयारियों का फोकस 3 मई तक के लिए कर दिया गया है। लाॅकडाउन को लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन के आधार पर मध्य प्रदेश अपनी गाइडलाइन तैयार करेगा। मध्य प्रदेश के 52 जिलों में कैसे और कितना लॉकडाउन रखना है, कहां छूट देनी है उसे लागू किया जाएगा।
भोपाल और इंदौर को फिलहाल कोई राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि कोविड-19 के ज्यादा केस और हाॅटस्पाॅट देखते हुए इन्हें रेड क्षेत्र में रखा गया है। सात जिले ऐसे हैं, जहां 10 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और इक्का-दुक्का मौतें हुई हैं, यहां भी सख्ती होगी। जहां 10 केस से कम हैं, उन्हें ऑरेंज क्षेत्र में जोन में है। बचे हुए 29 जिलों में लाॅकडाउन के दौरान भी जिले के भीतर कुछ गतिविधियों के संचालन की मंजूरी मिल जाएगी।
रेड एरिया—
भोपाल और इंदौर के साथ उज्जैन, जबलपुर, खरगोन, मुरैना, बड़वानी, विदिशा और होशंगाबाद में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई जारी रहेगी। किराने की दुकानें आवश्यकता के मुताबिक खोली जाएंगी। यानी इन्हें बंद भी कर सकते हैं। कुछ समय के लिए खोल भी सकते हैं। दवाओं की दुकानें खुलेंगी। ऑनलाइन पर ज्यादा फोकस रहेगा। होम डिलीवरी जारी रह सकती है।
ऑरेंज—
ग्वालियर, देवास, खंडवा, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, बैतूल, धार, रायसेन, श्योपुर, सागर, शाजापुर, मंदसौर, सतना, रतलाम यहां दूध, खाद्य पदार्थों का परिवहन जारी रहेगा। किराने की दुकानें भी खोली जा सकेंगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी रहेगा। सार्वजनिक परिवहन बंद रहेगा।
ग्रीन एरिया—
उमरिया, अनूपपुर, शहडोल, रीवा, सीधी, सिंगरौली, बालाघाट, मंडला, सिवनी, डिंडोरी, नरसिंहपुर, कटनी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह, अशोक नगर, दतिया, गुना, भिंड, नीमच, आगर मालवा, बुरहानपुर, झाबुआ, अलीराजपुर, हरदा, राजगढ़ और सीहोर।