नीमच। जिला दण्डाधिकारी हिमांशु चंद्रा द्वारा नीमच जिले में आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (1) के प्रावधानों के तहत निषेधाज्ञा आदेश जारी किया गया है। इस प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत गणतंत्र दिवस, सब-ए-मेराज, मुनी अमावस्या, बसंत पंचमी, पंडित दीनदयाल पुण्यतिथि, संत रविदास जंयती, सब-ए-बारात, छत्रपति शिवाजी जंयती, सबरी जयंती, महाशिवरात्री, रमजान मास प्रारंभ, होलिका दहन, घुलेण्डी, रंग पंचमी, व अन्य त्यौहारो के मद्देनजर जुलूस, चल समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी करने पर प्रतिबंध रहेगा।
फेसबुक, व्हाट्सअप, एक्स, यु-ट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि सोशल मीडिया साईट्स पर की गई आपत्तिजनक पोस्ट करने, किसी भी आपत्तिजनक फोटो, वीडियों, संदेश को लाईक, कमेंट एवं फारवर्ड पर प्रतिबंध रहेगा। विभिन्न मोबाईल कंपनियों, विक्रेताओं द्वारा बिना आवश्यक दस्तावेजों के सिम वितरित करने पर प्रतिबंध रहेगा। कोई भी मकान मालिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक, प्रबंधक अपने मकान अथवा संस्थान को उस समय तक किराए पर नहीं देगे, जब तक कि किरायेदार का पूर्ण विवरण संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को प्रस्तुत नहीं कर देते।
जिले के समस्त होटलों, लॉज धर्मशाला के मालिकों, प्रबंधकों तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिकों, प्रबंधकों द्वारा उनके द्वारा नियोजित कर्मचारीगण, नौकर, चौकीदार, सुरक्षागार्ड आदि के निवास स्थान, चाल-चलन आदि का विवरण अपने क्षेत्र के थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से प्रस्तुत किया जायेगा तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान व अन्य संस्थान के मालिक किसी भी व्यक्ति को अपने प्रतिष्ठान में काम पर रखने के पूर्व उसका सम्पूर्ण विवरण व आवश्यक जानकारी संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को देगें।
आगामी त्यौहारों एवं विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जाना आवश्यक होगा। आगामी त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स), घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बन्दूक, पिस्तोल, रिवाल्वर, बल्लम, खंजर, शमसीर, या अन्य किसी भी प्रकार के घातक हथियार जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित नहीं कर सकेगा, चाहे वह व्यक्ति लायसेंसधारी ही क्यों न हों।
आगामी त्यौहारों के दौरान धार्मिक आयोजनों, जुलुस, रैली आदि की अनुमति संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लेना अनिवार्य होगा।
उक्त आदेश 21 जनवरी से 21 मार्च 2025 तक प्रभावशाली रहेगा तथा उक्त प्रभावशील अवधि में इस आदेश का उल्लंघन धारा-223 भारतीय न्याय संहिता अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आवेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।