नीमच। सड़क दुर्घटना के मामले में न्यायालय ने एक बाइक चालक को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर जुर्माना भी किया है। 31 अक्टूबर 2014 को खुमानसिंह बाइक से मुंडला जा रहे थे। ग्राम ढाबा में सिरखेड़ा की ओर से आ रही बाइक के चालक ने तेज गति और लापरवाहीपूर्वक अपनी बाइक चलाते हुए खुमानसिंह की बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में खुमानसिंह को गंभीर चोट आई, जिससे उनकी मौत हो गई। घटनास्थल पर आसपास के लोग एकत्रित हुए। उनकी सूचना पर पहुंची नीमच सिटी पुलिस ने आरोपित बाइक चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध दर्ज किया और अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष और गवाहों को सुनने से न्यायालय के समक्ष आरोप प्रमाणित हो गए। अपराध के संदेह से परे प्रमाणित होने पर न्यायाधीश ने नीमच के आरोपित राजू पिता सोजी गरासिया (36) को दोषी ठहराते हुए 2 साल के कारावास की सजा सुनाई। उस पर करीब 1 हजार रुपए का जुर्माना भी किया।
