केंद्र सरकार ने जनता की सुविधा के लिए तीन पेंशन योजनाएं Pension Scheme का संचालन करती है। इसके बारे में अभी भी बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। अभी तक इनमें 64 लाख 42 हजार से अधिक लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। इन योजनाओं के नाम हैं, प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एवं लघु व्यापारी पेंशन योजना। इनके माध्यम से 36 हजार रुपए वार्षिक पेंशन राशि के रूप में मिलेंगे। ये तीनों योजनाएं असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए है। आइये जानते हैं इनका लाभ लेने की प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें क्या हैं।
1. पीएम श्रमयोगी मानधन योजना—
इस पेंशन योजना का आरंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 5 मार्च, 2019 को गुजरात से किया था। इस योजना का पंजीयन फरवरी 2019 से आरंभ हो चुका है। मुख्य रूप से यह पेंशन योजना असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों व श्रमिकों के लिए है। इसमें 60 साल की आयु पूरी होने के बाद वार्षिक 36 हजार रुपए बतौर पेंशन दिए जाते हैं।
यह है इसकी पात्रता—
संगठित क्षेत्रों के कर्मचारी, ईपीएफओ, नेशनल पेंशन स्कीम, ईएसआईसी यानी राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य एवं आयकर दाता इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। इस योजना का लाभ केवल उन्हें मिलेगा जिनकी मासिक आय 15 हजार रुपए से कम है। इस योजना में अभी तक 43 लाख से अधिक लोग पंजीयन करा चुके हैं।
2. पीएम किसान मानधन योजना—
इस योजना की आरंभ पीएम मोदी ने सितंबर, 2019 में झारखंड से किया था। अगस्त, 2019 में इसके पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को किसानों के लिए सबसे बड़ी पेंशन योजना कहा जा सकता है। इस योजना से अभी तक देश के 20 लाख 19 हजार से अधिक किसान जुड़ चुके हैं और इन सभी को 60 साल की आयु पूरी करने के बाद हर महीने 3 हजार रुपए की पेंशन दी जाएगी। 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
रजिस्ट्रेशन के नियम एवं शुल्क—
प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए पंजीयन कराने पर कोई शुल्क नहीं लगता है। अगर कोई किसान पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है तो उससे इससे जुड़ा कोई कागज नहीं मांगा जाएगा। इस योजना के अंतर्गत किसान पीएम-किसान योजना से प्राप्त होने वाले लाभ में सीधे तौर पर अंशदान का विकल्प चुना जा सकता है। ऐसा करने पर जेब पर कोई भार नहीं आएगा।
3. प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना—
पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर, 2019 में झारखंड में ही इस योजना को लॉन्च किया था। यह मुख्य रूप से छोटे कारोबारियों के लिए एक पेंशन योजना है। प्रधानमंत्री लघु व्यापारिक मानधन योजना के अंतर्गत छोटे व्यापारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की पहल इस योजना के माध्यम से की गई है। इस योजना में व्यापारियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वार्षिक रूप से 36 हज़ार रुपए की पेंशन प्राप्त होगी।
यह है इसकी पात्रता—
यह योजना उन कारोबारियों के लिए है जो वार्षिक रुपए से डेढ़ करोड़ से कम कमाई करते हैं। इसका लाभ वे लोग नहीं ले सकते जो आयकर चुकाते हैं या ईपीएफओ, ईसआईसी के सदस्य हैं। इस योजना में अभी तक 38 हजार 735 छोटे व्यापारी पंजीयन करवा चुके हैं।
इन तीनों पेंशन योजनाओं की शर्तें—
उक्त तीनों पेंशन योजनाओं का लाभ लेने के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि आयु सीमा 18 से 40 वर्ष के बीच होना चाहिये। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि जिनका पीएफ कटता है, यानी जो लोग EPFO के सदस्य हैं, अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के मेंबर हैं, वे इसका लाभ नहीं ले सकते। पंजीयन के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक में खाता खुला होना अनिवार्य है। आयु के हिसाब से प्रीमियम 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक होगी। इतनी ही राशि का भुगतान सरकार स्वयं करेगी। 60 वर्ष की आयु के बाद 3 हज़ार रुपए महीना पेंशन दी जाएगी। अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर में इसके लिए पंजीयन करवाया जा सकता है।