पीएम आवास योजना के तहत आवास प्लस सर्वे के माध्यम से स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र हितग्राहियों के नाम जोड़ने संबंधी निर्देश
नीमच। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आवास प्लस की सूची को अद्यतन करने हेतु आवासप्लस 2024 सर्वे प्रारंभ किया गया है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में स्थाई प्रतीक्षा सूची में पात्र परिवारों के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जा रही है। आवास प्लस 2018 की सूची का अद्यतनीकरण संशोधित वहिष्करण प्रक्रिया का उपयोग करके संशोधित 10 बहिष्करण मानदंडों के साथ किया जाना है। अतिरिक्त संभावित लाभार्थियों का चिन्हांकन, वित्त वर्ष 2024-25 से करने के लिए संशोधित बहिष्करण मानदंड ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा तय किए गए हैं।
जिला पंचायत सीईओ अमन वैष्णव ने बताया, कि सर्वे के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस सर्वे में पक्के मकानों का बहिर्वेशन- पक्की छत और/या पक्की दीवार वाले मकानों में रहने वाले सभी परिवारों और 2 से अधिक कमरों वाले मकानों में रहने वाले परिवारों को बाहर रखा जावेगा। स्वतः वहिर्वेशनः शेष परिवारों में से सूचीबद्ध 10 मापदंडों में से किसी एक मानदंड को पूरा करने वाले सभी परिवार स्वतः ही बाहर हो जाएंगे। इनमें मोटर चालित तीन, चार पहिया वाहन, मशीनीकृत तीन, चार पहिया कृषि उपकरण, 50,000 रुपये या उससे अधिक की क्रेडिट सीमा वाले किसान, किसान क्रेडिट कार्डधारक, किसी भी परिवार में सरकारी कर्मचारी के रूप में सदस्य, सरकार के साथ पंजीकृत गैर-कृषि उद्यमों वाले परिवार, परिवार का कोई भी सदस्य प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक कमाता है, आयकर का भुगतान करने वाले परिवार, व्यवसायिक कर का भुगतान, 2.5 एकड़ या उससे अधिक सिंचित भूमि के मालिक, 5 एकड़ या उससे अधिक असिंचित भूमि के मालिक के नाम, आवास प्लस सर्वे सूची में शामिल नही हो सकेगें ।