मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एनपीआर की जिस अधिसूचना की बात की जा रही है, वह नौ दिसंबर 2019 का है। इस अधिसूचना के बाद केंद्र की सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) जारी किया है अर्थात जो एनपीआर अधिसूचित किया गया है, वह नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नहीं किया गया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 की नियमावली 2003 के नियम तीन के तहत किया गया है।