डीएम ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश
नीमच। जिला मजिस्ट्रेट नीमच हिमांशु चंद्रा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच मप्र जीओएडब्ल्यु परिसर के ऊपर के हवाई क्षेत्र को नो ड्रोन झोन घोषित करने संबंधी प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया हैं। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।
उल्लैखनीय है, कि महाप्रबंधक शासकीय अफीम एवं क्षारोद कारखाना नीमच द्वारा अवगत कराया गया कि जीओएडब्ल्यु नीमच, जीवन रक्षक दवाओं के निर्माण में लगा हुआ हैं। कार्य की संवेदनशीलता और संभावित रूप से खतरनाक प्रकृति को देखते हुए, सुरक्षा में कोई चूक या आकस्मिक ड्रोन गतिविधि एक बड़ा जोखिम पैदा कर सकती हैं। इसके अलावा, इंटेलिजेंस ब्यूरो(आईबी) ने अपनी रिपोर्ट में इस कार्यालय को संबंधित प्राधिकरण से जीओएडब्ल्यु परिसर के ऊपर हवाई क्षेत्र को नो ड्रोन झोन घोषित करने के लिए सूचित किया गया हैं।